Mukhymantri Parivar samriddhi Yojana : गरीब लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगी ₹6000 की आर्थिक सहायता!

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Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गरीब लोगों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी प्रति महीना सरकार की तरफ से ₹500 की धनराशि दी जाती है।

यह राशि सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा, बुढ़ापा पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत।

क्या है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की आर्थिक सहायता करना है। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 180000 से कम है। इस योजना के तहत उम्मीदवार को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंदर और भी काफी सारी योजनाओं को जोड़ा गया है। इसके अंदर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है।

आवेदक को सालाना ₹330 प्रीमियम के तौर पर देने होते हैं। यह प्रीमियम राशि परिवार समृद्धि योजना सहायता राशि से काट ली जाती है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को जीवन बीमा मिलता है। इतना ही नहीं हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएम किसान मानधन योजना को भी जोड़ा गया है। इस योजना में सरकार 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को मासिक पेंशन देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवार को ₹12 प्रति महीना प्रीमियम के तौर पर जमा करवाने होते हैं। इस योजना में उम्मीदवार को ₹200000 की कवर राशि दी जाती है।

लाडो लक्ष्मी योजना फॉर्म

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल नागरिक आवेदन कर सकता है।
  • जिनके परिवार के सालाना आय 180000 रुपए से कम है वही लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • अगर लाभार्थी का परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता है और उसके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है तो वह भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।

किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और यहां आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा। अब सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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