Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana: इन महिलाओ को हरियाणा सरकार देती है 5100 रूपए, आप भी इस तरह उठा सकते है लाभ

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चंडीगढ़,  Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana :- आज के मौजूदा युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है. वह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी महिलाओं की सहायता करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. आज हम आपको इसी प्रकार की एक योजना के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं, इसके लिए आपको हमारे इस आर्टिकल में लास्ट तक बने रहना है.

Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana
Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana

क्या है Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana

हम Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana के बारे में बातचीत कर रहे है. महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना को शुरू किया गया है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना का प्रबंध हरियाणा के श्रम विभाग की तरफ से किया जा रहा है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में एक और कदम आगे बढ़ाना है.

इस प्रकार मिलता है सहायता राशि का लाभ 

हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana के जरिये पंजीकृत महिला कामगारों को हर साल उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छतरी, मैट्रिक्स, किचन के बर्तन आदि खरीदने के लिए बोर्ड के तरफ से 5100 की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है. इस आर्थिक सहायता राशि से राज्य की श्रमिक महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है. 

किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ 

  • आवेदन के लिए जरूरी है कि महिला हरियाणा की स्थाई निवासी हो.
  • पंजीकृत महिला कामगार की 1 साल की नियमित सदस्यता आवश्यक है.
  • पंजीकृत महिला कामगार को हर वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण पर इस योजना का लाभ मिलता है.

इन जरूरी दस्तावेजों की होती है आवश्यकता

  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक कॉपी
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • आधार कार्ड
  • सदस्यता प्रमाण पत्र

इस प्रकार कर सकते हैं Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana के लिए आवेदन

  • इस योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा.
  • इसके लिए आपको हरियाणा लेबर गवर्नमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहां पर आपको वेबसाइट के नेवीगेशन मेनू में ई सर्विस बटन को सर्च करना है.
  • इसके बाद आपको Hry Labour Welfare Board का लिंक दिखाई दे जाएगा, आपको उसे पर क्लिक करना है.
  • अब कुछ जरूरी निर्देश आपके सामने आएंगे, आपको उसको ध्यान से समझ लेना है और सभी जानकारी इंटर कर देनी है.
  • लास्ट में सबमिट के बटन पर क्लिक करना है.
  • अब आपको पंजीकृत करने के लिए अपने आधार नंबर को इंटर करना है.
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