क्या है हरियाणा गरीब आवास योजना
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए गरीब आवास योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो किराए के मकान या झुकी झोपड़िया में रह रहे हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत उम्मीदवार को 100 और 50 गज के प्लाट दिए जाएंगे। पहले चरण में हरियाणा सरकार ने 60 गांव की ग्राम पंचायत को चिन्हित किया है जो गरीब लोगों को प्लॉट आवंटित करेंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्लॉट ड्रॉ के आधार पर दिए जाएंगे। जिनका नाम ड्रॉ में निकलेगा उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा गरीब आवास योजना के तहत हरियाणा का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।
- जिनके परिवार के सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है वही लोग इस योजन के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन भी परिवारों के पास रहने के लिए अपना खुद का पक्का मकान नहीं है वह लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 गज और 50 गज का प्लाट दिया जाएगा।
- गांव में रहने वाले लोगों को 100 गज और महा ग्राम पंचायत में 50 गज की जमीन आवंटित की जाएगी।
60 से 65 ग्राम पंचायत को किया गया चिन्हित
हरियाणा सरकार ने शुरुआत में 103 ग्राम पंचायत को चिन्हित करने का फैसला लिया था। लेकिन आवेदकों की संख्या कम होने के कारण सरकार केवल 60 या 65 ग्राम पंचायत को चिन्हित करेगी। पात्र परिवारों को यह प्लॉट जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, नूंह, करनाल,पलवल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पानीपत की ग्राम पंचायतों में दिए जाएंगे।हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना फॉर्म
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