Haryana Bakri Palan Yojana : हरियाणा में बहुत से लोग हैं जो किसान है और खेती करते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानो के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। हरियाणा सरकार ने खेती के साथ-साथ पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक और योजना को शुरू किया है, जिसका नाम बकरी पालन योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान को बकरी पालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ।
हरियाणा सरकार ने शुरू की बकरी पालन योजना
हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन योजना को शुरू किया है। बकरी पालन ऐसा काम है जिसे कम लागत में शुरू कर सकते हैं। बकरी पालन से व्यक्ति काफी पैसा कमा सकता है। बाजार में बकरी के दूध की काफी डिमांड है। ऐसे में अगर कोई भी किसान बकरी पालन का व्यवसाय करता है तो उसके लिए यह काफी लाभदायक साबित होगा।
हरियाणा सरकार बकरी पालन के लिए किसानों को 90% तक सब्सिडी दे रही है। किसान खेती के साथ-साथ बकरी पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय शुरू करने के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं।
कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई बकरी पालन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
- केवल हरियाणा का मूल निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होने चाहिए।
- अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब और बेरोजगार लोग भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन के समय निर्धारित राशि का चेक, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, बकरी पालन रिपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
बकरी पालन योजना के तहत आवेदन करने के लिए पहले अपने पास के पशु चिकित्सा केंद्र पर जाना होगा। वहां बकरी पालन योजनाएं के लिए आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को आवेदन फार्म के साथ लगाकर पशु चिकित्सा केंद्र में जमा करवाना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको हरियाणा सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी।