CM Mahila Udyami Yojana : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इन 10 लाख की राशि में ₹500000 बिना ब्याज के तौर पर दिए जाते हैं, वहीं ₹500000 अनुदान के रूप में मिलते हैं। यानी महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन करने पर मिलने वाली राशि पर कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है।
महिला 5 लाख रुपए की लोन राशि को 1 साल के बाद 84 मासिक किस्तों में चुका सकती है। इस योजना का संचालन बिहार स्टार्टअप फंड द्वारा किया जा रहा है। अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन।
क्या है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
बिहार सरकार ने 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद 2021 में महिलाओं के फायदे के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को दिया जाता है। प्रत्येक घर परिवार संभालने वाली महिला इस योजना के तहत आवेदन करके प्रशिक्षण ले सकती हैं। पिछले साल इस योजना के तहत कुल 5000 महिलाओं को लाभ दिया गया था। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नए उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत केवल बिहार की उद्यमी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।
- इस योजना का लाभ हर जाति वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने एक विशेष वेबसाइट का निर्माण किया है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली लोन राशि के लिए महिलाओं को कॉलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है।
- इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर को भी सामान लाभ दिया जाता है।
कितनी किस्तों में मिलती है लोन राशि
इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला को तीन किस्त में लोन राशि दी जाती है। पहली किस्त उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है। इस राशि की सहायता से व्यवसाय निर्माण, बिजली और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। वहीं तीसरी किस्त मशीनों के ट्रायल के बाद कार्यशील पूंजी के रूप में दी जाती है।