Bhagya Lakshmi Yojana उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों के सुरक्षित और सशक्त भविष्य के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण है, जो अपनी बेटियों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि उसकी शिक्षा और जीवन सुरक्षित रह सके।
योजना का उद्देश्य
भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी बेटी की शिक्षा और विकास उसकी आर्थिक स्थिति के कारण बाधित न हो। सरकार द्वारा जन्म के समय से लेकर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई पूरी करने तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर बेटी को लगभग ₹2 लाख की सहायता राशि मिलती है, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित होता है।
योजना से मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार चरणबद्ध रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करती है—
- बेटी के जन्म के समय मां को शुरुआती खर्चों के लिए सहायता राशि दी जाती है।
- शिक्षा के दौरान, 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है।
- 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर बेटी को ₹2 लाख रुपये तक की राशि मिलती है, जिससे वह अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं—
- लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी में शामिल हो और वैध राशन कार्ड हो।
- माता या पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- बेटी का नाम जन्म के एक महीने के भीतर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज कराना अनिवार्य है।
- बेटी की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में होनी चाहिए।
- बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु के बाद होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना फॉर्म
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- स्कूल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- अभिभावक को महिला एवं बाल विकास विभाग या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क करना होगा।
- वहां से भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में बेटी और माता-पिता की सभी जानकारी सही-सही भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- पूर्ण फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करें।
- विभाग द्वारा दस्तावेजों और विवरण का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- आवेदन जमा करते समय एक रसीद दी जाएगी, जो आवेदन दर्ज होने का प्रमाण होगी।