Pran Vayu Devta Yojana : इस योजना से अब 75 साल के पेड़ को मिलेगी पेंशन!

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Pran Vayu Devta Yojana : आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सरकार केवल लोगों को ही इंश्योरेंस सुविधा नहीं दे रही है, बल्कि अब सरकार पेड़ों को भी इंश्योरेंस सुविधा दे रही है। जी हां, हरियाणा सरकार ने पेड़ों के पेंशन के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्राण वायु देवता योजना है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको प्राण वायु देवता योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है यह योजना और क्या है इस योजना का उद्देश्य।

हरियाणा सरकार ने शुरू की प्राण वायु देवता योजना

हमारे जीवन में पेड़ों की क्या अहमियत है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिना पेड़ के मनुष्य का जीवन ना के बराबर है। पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना को शुरू किया है, जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना है। इस योजना के तहत 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ होने पर आपको हर महीने ₹2500 की पेंशन दी जाएगी। यह राशि केवल उस उम्मीदवार को दी जाएगी जो उस पेड़ की केयर करता है। पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसके अलावा भी काफी सारी योजनाएं चलाई गई है। अगर आप भी अपने किसी पेड़ के जरिए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किस पेड़ पर मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने 2021 में प्राण वायु देवता योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत केवल उन्हीं पेड़ों को हर महीना पेंशन राशि दी जाएगी जो 75 साल की उम्र या इससे ज्यादा के हैं। अगर आपके घर के आंगन में कोई पेड़ 75 साल पुराना है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान गरीब मजदूर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में गिरे हुए पेड़, खोखले पेड़, मृत्यु या सूखे पेड़, रोग ग्रस्त पेड़ शामिल नहीं है। इस योजना के तहत वही पेड़ शामिल है जो तंदुरुस्त हैं और जमीन पर खड़े हैं।

राशन कार्ड लोन योजना

किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई प्राण वायु देवता योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल है। इस योजना में आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी जमा करवाना होगा।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। यहां कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा। यहां आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी को आवेदन फार्म के साथ वन विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको भी पेड़ के लिए हर महीना ₹2500 पेंशन राशि दी जाएगी।
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