Niradhaar anudan Yojana : महाराष्ट्र सरकार महिलाओं, बच्चों और पिछड़ा समुदाय के लोगों के लिए एक नई योजना का संचालन करने वाली है। इस योजना का नाम निराधार अनुदान योजना है। इस योजना का उद्देश्य लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आप भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज हम आपको निराधार अनुदान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है आवेदन।
क्या है निराधार अनुदान योजना
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का पूरा नाम संजय गांधी निराधार अनुदान योजना है। इस योजना के तहत उत्पीड़ित महिलाओं, विधवा महिला, अनाथ बच्चों, आदिवासियों और कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार को हर महीने ₹1500 दिए जाएंगे। इस योजना के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है वह तालुका स्थान पर स्थित तहसीलदार कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है। इस योजना के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई निराधार अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं ,विकलांग व्यक्ति, असाध्य रोगी, अनाथ बच्चे, उत्पीड़ित महिलाएं, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाएं ,जेल में बंद परिवार के मुखिया की पत्नी, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाला उम्मीदवार 15 वर्ष से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होने चाहिए जिन भी आवेदक के परिवार की सालाना आय 50000 से कम है वह इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में आयु प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र और हाल ही की तस्वीर जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई निराधार अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहां आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा। उम्मीदवार इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा और इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी को हासिल करना होगा।