Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के फायदे के लिए एक नई योजना को शुरू किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत।
क्या है मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना के तहत केवल मध्य प्रदेश के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार को 30% का अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वहीं 30% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सोलर पंप लगवाने पर किसानों को 30% बैंक ऋण भी मिलेगा। यानी इस योजना के तहत उम्मीदवार को कल 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सोलर पंप योजना के तहत केवल मध्य प्रदेश का निवासी आवेदन कर सकता है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। इस योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मध्य प्रदेश सौर कृषी पंप योजना के तहत उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहां पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा।