Mahalaxmi Yojana Form : उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के फायदे के लिए महालक्ष्मी योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधित सहायता, प्रसव के दौरान चिकित्सा सुविधा, नवजात बच्चों को जन्म के बाद आवश्यक वस्त्र दिए जाते हैं।
पोषण सामग्री के साथ-साथ महिला को अन्य महत्वपूर्ण चीज भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की समय-समय पर देखभाल की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को एक लाख की धनराशि दी जाती है।
क्या है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गर्भवती होने पर अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती हैं ,जिस कारण महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने महालक्ष्मी योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना है ।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई महालक्ष्मी योजना के तहत केवल उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी महिला आवेदन कर सकती है।
- इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं आवेदन कर सकती है।
- इस योजना के तहत केवल गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- जिन महिलाओं ने अभी नवजात बच्चे को जन्म दिया है वह महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
कैसे कर सकते है आवेदन
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कुछ समय के लिए बंद की गई है। ऐसे में महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए महिलाओं को जिला महिला अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और यहां आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में जमा करवाना होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।