DDU GKY Yojana In Hindi: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) भारत सरकार की एक अहम योजना है. यह स्कीम ग्रामीण इलाकों के गरीब युवाओं को रोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है. इस योजना का लक्ष्य , ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों की आय बढ़ाना और युवाओं को रोज़गार के लिए तैयार करना है. इससे गरीब परिवारों के युवाओं को काफी लाभ मिलता है. अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे साथ बने रहे. हम आपके लिए योजना से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं.
2014 में हुई थी योजना की घोषणा
डीडीयू-जीकेवाई की घोषणा 25 सितंबर, 2014 को की गई थी.यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा संचालित की जा रही है. यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का भाग है. इस योजना का लक्ष्य , 15 से 35 साल के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है. इस योजना के तहत, कृषि, निर्माण, खुदरा, आतिथ्य जैसे कई क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है.
योजना के तहत युवा प्राप्त करते हैं ट्रेनिंग
इस योजना के तहत, प्रशिक्षण के बाद, लाभार्थियों को नौकरी खोजने में सहायता की जाती है. इस योजना के तहत, प्रशिक्षण के बाद, लाभार्थियों को नई नौकरी में ढलने में भी आसानी होती है. योजना के तहत युवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इसके बाद अपने क्षेत्र में कुशल हो जाते हैं जिसके बाद उन्हें नौकरी ढूंढने में आसानी होती है. इस प्रकार यह योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका निभाती है. योजना का लाभ लेकर युवा अपने लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं और अपने तथा अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं.
यह है योजना का लक्ष्य
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का टारगेट सेट करती है. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक अहम पहल है. DDU-GKY सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों, जैसे स्मार्ट सिटी और स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया अभियानों का समर्थन करता है.
यह योजना के भागीदारों को क्षमता निर्माण, रिटेंशन के लिए स्ट्रेटजी, निवेश, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट के लिए लिंक के जरिये सपोर्ट करती है.
योजना के लिए जरूरी योग्यता
- आवेदक की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- सभी भारतीय महिलाएं योजना के योग्य रहेंगे.
- विकलांग व्यक्ति (PWD) ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूह भी आवेदन कर सकते हैं.
- SC और ST के लिए 50% फंड आरक्षित होगा.
- अल्पसंख्यक समूहों के लिए 15% व विकलांग लोगों के लिए 3% फंड रहेगा.
- हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% महिलाएँ हैं.
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) से जुड़ें लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
कैसे करें अपना रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले, आवेदकों को अपने ग्राम पंचायत या ग्राम रोज़गार सेवक के साथ एडमिशन लेना है, आगे उन्हें आसपास के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सिफारिशें मिलेंगी.
- अब आवेदकों को ट्रेनिंग सेंटर खोजने और संपर्क करना होगा.
- अब आवेदकों को एक बिज़नस ढूंढना होगा जिसे वह सीखना चाहते हैं और उस बिज़नस को सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क करना होगा.
- लास्ट में, आवेदक कौशल पंजी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “candidate registration” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- इस सेक्शन के तहत तीन कैटेगरी हैं जिन्हें आवेदकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि फ्रेश / न्यू रजिस्ट्रेशन, इंकप्लिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्टर्ड कैंडिडेट.
- नए रजिस्ट्रेशन का चयन करके और नीचे दिए गए टैब ‘Next’ पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा.
- यहाँ आपको सभी जानकारी भरनी होगी.
- जानकारी भरने के बाद ‘Save and Proceed’ पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आवेदक DDU-GKY के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते है.