Dayalu Yojana Status Check : हरियाणा सरकार ने 2023 में लोगों की सहायता के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई थी, इनमें से एक योजना दयालु योजना भी है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि एक लाख से लेकर 5 लाख तक होती है, जो मृत व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कैसे कर सकते हैं आवेदन।
क्या है दयालु योजना
हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार के लोगों की सहायता के लिए 16 मार्च 2023 को दयालु योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर एक लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि मृत व्यक्ति की आयु के आधार पर तय की जाती है। 5 से 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹100000, 13 से 18 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹200000, 19 से 25 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹300000, 26 से 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹500000 ओर 41 से 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल निवासी आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
दयालु योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यंका का प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
किसको मिलेगी आर्थिक सहायता
दयालु योजना के तहत आवेदक को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यंका के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया को दी जाएगी, विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति को दी जाएगी।
कैसे कर सकते हैं आवेदन और स्टेटस चेक
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां अप्लाई स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब फैमिली आईडी नंबर दर्ज कर के गेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा। अब एक आवेदन फार्म खुलेगा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और मांगे गए जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म कर दिया जमा करवाना होगा। इसी प्रकार आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।