Antyodaya Anna Yojana: अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. इस योजना का लक्ष्य देश के सबसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत उन गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है.
ऐसे में अगर आप भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं. अगर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी यह खबर ध्यान से पढ़ें.
कब शुरू हुई थी यह योजना
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) भारत में सरकार की तरफ से प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है. इसे 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था और इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था. ऐसे में इस योजना के तहत गरीब परिवारों को कम दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है और उन्हें खाद्य सुरक्षा दी जाती है.
योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स
- इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है.
- इसमें 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल प्रदान किए जाते हैं.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए, अंत्योदय कार्ड लेना अनिवार्य होता है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का उपयोग किया जाता है.
- TPDS, उचित दामों पर खाद्यान्न वितरित करने का एक तरीका है.
- इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को रियायती दामों पर गेहूं और चावल मिलता है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ
ग्रामीण कारीगर कुम्हार, बुनकर, लोहार, बढ़ई और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे शिल्पकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके साथ ही, विधवाओं या रोगियों के साथ एक परिवार जो मरणासन्न रूप से बीमार हैं, जो उनके परिवारों के प्रमुख हैं, भी पात्र हैं और योजना में आवेदन कर सकते हैं. अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए अलग राशन कार्ड दिया जाता है. इस प्रकार का राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित गरीब परिवारों को दिया जाता है.
उन्हें मिलता है कार्ड जिनकी आय नहीं है स्थिर
यह कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है, जिनकी आय स्थिर नहीं है. बेरोजगार लोग, महिलाएं और वृद्ध लोग इस कैटेगरी में शामिल है. इसके अतिरिक्त भूमिहीन मजदूर और कृषि मजदूर, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और 15,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार, रिक्शा चालक, कुली और फल/फूल विक्रेता जैसे दैनिक मजदूर, शिल्पकार और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना के पात्र हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विलोपन प्रमाण पत्र या एक हलफनामा हलफनामें में कहा गया हो कि लाभार्थी के पास पिछले सालों में कोई राशन कार्ड नहीं था.
किस प्रकार कर सकते हैं योजना के तहत आवेदन
इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए अपने लोकल फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और इसे ध्यान से भरना होगा. इसके साथ आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे.