Haryana Makan Marmat Yojana : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम हरियाणा मकान मरम्मत योजना है। हरियाणा में इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मकान मरम्मत योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है मकान मरम्मत योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है इस योजना के तहत आवेदन।
हरियाणा में शुरू हुई मकान मरम्मत योजना
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने मकान मरम्मत योजना को शुरू किया है। जिन लोगों के परिवार के सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है वह लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदक को मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से ₹80000 की आर्थिक सहायता मिलती है। यह पैसा सीधा आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मकान मरम्मत योजना के तहत केवल हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारक आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के परिवार के सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होने जरूरी है।
- आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार को मकान मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से ₹80000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मकान मरम्मत योजना के तहत आवेदन करने वाली उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में फैमिली आईडी, आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, 15 साल पुराना वोटर आईडी, मकान की रजिस्ट्री, मरम्मत एस्टीमेट, आवेदक के मकान के साथ फोटो, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल है।
कैसे कर सकते हैं हरियाणा मकान मरम्मत योजना के लिए आवेदन
अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मकान मरम्मत योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको हरियाणा सीबीसी साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी को कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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