Haryana Parivarik Labh Yojana : बीपीएल परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगी आर्थिक सहायता

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Haryana Parivarik Labh Yojana : हरियाणा सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई हैं। हरियाणा राज्य में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है इस योजना का उद्देश्य और कौन-कौन कर सकता है इस योजना के तहत आवेदन

क्या है हरियाणा पारिवारिक लाभ योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों की सहायता के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के मुखिया के किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। वहीं मुखिया के अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को सरकार की तरफ से ₹20000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आर्थिक सहायता की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

  • हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं।
  • जिसके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है वही परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने वाले परिवार को सरकार की तरफ से ₹20000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य का मूल निवासी ही आवेदन कर सकता है।
  • मृतक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने जरूरी है।
  • मृतक की मृत्यु के 1 साल के अंदर अंदर ही उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन जरूरी दस्तावेज में बीपीएल राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन कर्ता की बैंक पासबुक, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हरियाणा पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां होम पेज पर अप्लाई फॉर सर्विस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको हरियाणा नेशनल फैमिली स्कीम लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करवाना होगा। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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