चंडीगढ़, Haryana ViVah Shagun Yojana :– अगर आप भी हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. जैसा की आपको पता है कि केंद्र सरकार हो चाहे फिर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त करने में दोनों सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है. आज की इस खबर में हम आपको हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही विवाह शगुन योजना के बारे में बात कर रहे हैं. आज की इस खबर में हम आपको इस योजना से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी देने वाले हैं, इसके लिए आपको लास्ट तक हमारे इस आर्टिकल में बने रहना है.
किस प्रकार कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन
हरियाणा विवाह शगुन योजना को सुनकर आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि कौन-कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, किस प्रकार आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है. इसके लिए आपको हमारे इस आर्टिकल में लास्ट तक बने रहना है, हम आपको आवेदन करने का तरीका किस प्रकार आवेदन कर पाएंगे सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं.
हरियाणा में क्या है मुख्यमंत्री विवाह योजना
हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई Haryana ViVah Shagun Yojana एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के जरिए बेटियों की शादी के लिए अभिभावकों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवाओं की कन्याओ व गरीब महिलाओ को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है. इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति और विधवाओं की बेटियों को सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में 71000 की राशि उपलब्ध करवाई जाती है.
हाल ही में की गई कन्यादान राशि में वृद्धि
पहले Haryana ViVah Shagun Yojana के तहत 51000 की राशि दी जाती थी, अब प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें ₹21000 की वृद्धि कर दी गई. इस योजना के जरिए जो आपको राशि मिलती है, वह सारी राशि एक साथ नहीं मिलती. शादी के समय शगुन के तौर पर आपको कुछ राशि मिल जाती है, वही बाकी बची हुई राशि पंजीकरण के समय मिलती है.
कौन कर सकता है Haryana ViVah Shagun Yojana के लिए आवेदन
आवेदक की तरफ से एक ऐलान किया जाता है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त उसने नहीं की है, ना ही आने वाले समय में वह इसको लेकर कोई दांवा करेगा.
- वही संबंधित अधिकारी से विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाण पत्र करवाना भी अनिवार्य है.
- आवेदक के पास कम से कम 1 साल की नियमित सदस्य होनी अनिवार्य.
- दूल्हा एवं दुल्हन को स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण का सर्टिफिकेट भी फार्म के साथ लगाना होता है.
इन जरूरी दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दुल्हन व दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
इस प्रकार ले सकते हैं योजना का लाभ
Haryana ViVah Shagun Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपने माता-पिता के साथ तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के पास जाना होता है और वहां एक प्रारूप के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट व आवेदन पत्र जमा करवाना होता है. उसके बाद वेरीफिकेशन होगा अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको शादी से पहले कुछ अमाउंट का लाभ मिल जाएगा और बाद में जैसे ही आप मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवा देंगे तो बचा हुआ अमाउंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.